नरसिंहपुर- शुक्रवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम नरसिंहपुर युगल रघुवंशी ने धारा 8/20 (b)(2)(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने के आरोपी विवेक स्थापक को निर्दोष बरी किया।

ये है मामला

पुलिस थाना गाडरवारा द्वारा अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया था कि 23 अगस्त 2020 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति थैले में अवैध मादक पदार्थ का परिवहन कर रहा है और उसके पास नीले रंग की सीटी. 100 मोटरसाइकिल है। पुलिस ने तत्काल दबिश दी और पिठेहरा तिराहा पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष उसके कब्जे से थैले में गांजा बरामद किया गया था। 

अधिकारी से बहस करने पर फंसाया था झूठा

आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र गोस्वामी देवू ने तर्क प्रस्तुत किया था कि अभियुक्त को केवल इसलिए मुलजिम बनाया गया है, क्योंकि वह कोरोनाकाल में बिना अनुमति घर से बाहर निकला था और पुलिस द्वारा रोकने पर अधिकारी से बहस कर ली थी। अभियोजन द्वारा मामले में 12 गवाहों का परीक्षण कराया गया किन्तु मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने पर न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।