हत्या के आशय से मारपीट करने वाले को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड
नरसिंहपुर- न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश श्री एमके शर्मा दने शुक्रवार को सत्र प्रकरण क्रमांक 830/23 शासन बनाम महेश उर्फ गुड्डू निवासी ठेमी में निर्णय पारित करते हुये आरोपी गुड्डू उर्फ महेश कुमार को 07 वर्ष का सश्रम करावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है
घटना दिनांक 06.01.2023 को शाम लगभग 04.30 बजे आरोपी ने फरियादी राजकुमार ठाकुर को आम स्थान पर गंदी गालियां देते हुये जान से मारने के आशय से धारदार हथियार लोहे के बका से इस आशय सहित चोटे पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो जाती। मामले में आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी गुडडू उर्फ महेश के विरूद्ध अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित मानते हुये, धारा 307 भादंवि के अंतर्गत दोषी पाया गया और न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से धर्मेन्द्र ममार ने पैरवी की है।