नरसिंहपुर के पुराने बस स्टेण्ड का मामला: अस्थाई पट्टाधारियों को मिला स्टे
जबलपुर-नरसिंहपुर के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र के अस्थाई पट्टाधारियों को दुकानें हटाए जाने से राहत मिली है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अभयकान्त मिश्रा एवं अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने स्टे दिया है।
ये है मामला
पूंजीपति को पुराने बस स्टेण्ड की जमीन बेचने के बाद प्रशासन ने वर्षों से लगी दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जिसके विरुद्ध पिटीशनर द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मे रिट पिटीशन दायर की गई जिसमे उच्च न्यायालय जबलपुर ने आगामी सुनवाई तक स्थगन आदेश जारी किया गया है। पिटीशनर की ओर से एड. प्रदीप शर्मा एड.विनय शर्मा एड. अभिषेक शर्मा ने पैरवी की।