गांजा व्यापारी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख जुर्माना
नरसिंहपुर- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जसवंत यादव के न्यायालय ने आरोपी शेख मुनीर उर्फ मुन्ना खान आत्मज शेख जानी मियाँ आयु 34 वर्ष, निवासी मल्लापुर,थाना नाचाराम तेलंगाना को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 11 वर्ष सश्रम कारावास तथा ₹ 1 लाख के अर्थदंड दिया है। इसके साथ ही धारा 420 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा ₹ 1हजार के अर्थदंड से भी दंडित किए जाने का आदेश पारित किया।
ये है मामला
संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 25-10- 2019 को पुलिस थाना स्टेशन गंज में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि स्लेटी रंग की सियाज कार क्रमांक एमपी 09 सी एक्स 1256 में आरोपी शेख मुनीर अपने अन्य साथियों के साथ गांजा लेकर लखनादौन से नरसिंहपुर की ओर आने वाला है। पुलिस ने महमदपुर टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर उक्त कार को पकड़ा और कार की डिग्गी में से टेप में लिपटे हुए 53 पैकेट बरामद किए जिनमें कुल 105 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ तथा एक कूटरचित नम्बर प्लेट क्रमांक टी एस 07 यू एफ 3113 भी कार से बरामद हुई।
चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव ने की पैरवी, रखे तर्क
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव ने 10 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया और अपने तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।
3 फरार सहअभियुक्तों को पकड़ने वारंट जारी
विचारण के दौरान 3 सहअभियुक्त फरार हो गए जिनके विरुद्ध न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है ।