नरसिंहपुर- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके. शर्मा ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है। आरोपी ने पहले पुलिस को फिर न्यायालय को भी अपने कुतर्कों से गुमराह करने का प्रयास किया पर अंततः वही हत्या का आरोपी निकला। 

संक्षिप्त में यह है प्रकरण

आरोपी टेकम सिंह गौड पर 11.09.2021 की रात लगभग अपने आवासीय मकान, शारदा कॉलोनी बरमान में अपनी पत्नि पूजा की गला दबाकर हत्या करने का आरोप विरचित कर मामले का विचारण किया गया। मामले में आयी साक्ष्य प्रस्तुत दस्तावेजों, परिस्थितिजन्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर लोक अभियोजक धर्मेन्द्र ममार के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने निर्धारित किया है कि मामले में मृतिका की मृत्यु उसके पति आरोपी टेकम सिंह के घर पर ही मानव वध स्वरूप की हुई है। ऐसी दशा में आरोपी का यह उत्तरदायित्व था कि वह संतोषजनक रूप से विश्वसनीय एवं समाधानकारक स्पष्टीकरण दे, कि उसकी पत्नी पूजा गौंड की मृत्यु किन परिस्थितियों तथा किन कारणों से हुई है। अभियुक्त ने उसकी पत्नी पूजा की मृत्यु उसके घर पर हुई होने के बावजूद इस आशय का असत्य और अस्वाभाविक स्पष्टीकरण दिया है कि मृतिका की मृत्यु उसकी बच्चादानी में छाले हो जाने के कारण हुई है इसके अतिरिक्त यह प्रतिरक्षा भी आरोपी की ओर से ली गई है कि मृतिका को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जहर दे दिया गया था। उक्त दोनों ही प्रतिरक्षा प्रमाणित नहीं की गई हैं। इसलिये आरोपी द्वारा दिया गया असत्य स्पष्टीकरण भी आरोपी के मृतिका पूजा के हत्या के अपराध में संलिप्त रहे होने के संबंध में एक अतिरिक्त लिंक आरोपी के विरुद्ध अपनी पत्नी की हत्या कारित किये जाने के निष्कर्ष को समर्थन करता है तथा चिकित्सक की साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुये आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास से दंडित किया है।