नरसिंहपुर- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके. शर्मा ने बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र प्रकरण क्रमांक 68/2022 थाना कोतवाली नरसिंहपुर शासन बनाम राकेश जाटव निवासी रमपुरा टोला थाना सुआतला को धारा 376 (1) भादंवि. के अंतर्गत दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है

घटना दिनांक को जब पीड़ित महिला का पति एवं रिश्तेदार किसी कार्यक्रम में गये थे और महिला घर पर अकेली थी। आरोपी ने पीड़ित महिला के मना करने बाद भी आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया।

राजीनामा नहीं हुआ स्वीकार 

प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि आरोपी द्वारा मामले में राजीनामा प्रस्तुत किया गया था, किन्तु धारा 376 भादंवि. राजीनामा योग्य न होने से आरोपी का आवेदन खारिज किया गया था। मामले में आई साक्ष्य एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एफएसएल. रिपोर्ट के आधार आरोपी को बलात्कार का दोषी मानते हुये दंडित किया गया है। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक धर्मेन्द्र ममार ने पैरवी की।

मारपीट के आरोपियों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके. शर्मा ने  सत्र प्रकरण कमांक - 225 /2021 शासन बनाम सुरेन्द्र व अन्य में निर्णय पारित करते हुये सुरेन्द्र, छत्रपाल, कांता उर्फ कामता प्रसाद पटैल सभी निवासी घाट पिंडरई को छह-छह हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि आरोपियों ने एकराय होकर दिनांक 06.11.2021 को घाट पिंडरई के झण्डा चौक में आहतगत महेन्द्र, मातवर, इंदु पटैल, लक्ष्मण एवं भागीरथ को पुरानी रंजिश पर से बका तथा लाठियों से मारपीट कर चोट पहुंचाई, मामले में आई साक्ष्य तथा दस्तावेजों की सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय ने आरोपीगण को धारा-326 भादंवि. के अंतर्गत दोषी न पाते हुये धारा-325, 323 भादंवि. में दोषी पाते हुये सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक धर्मेन्द्र ममार ने पैरवी की