लूट के दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा व जुर्माना
नरसिंहपुर- न्यायालय श्रीमान प्रधान सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा ने लूट का दोषी पाते हुए दो व्यक्तियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 -1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
ये है मामला
सत्र प्रकरण क्रमांक 134/ 22 शासन बनाम भूपत बगैरा में दिनांक 12/ 4/2023 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी भूपत मल्लाह निवासी बिछुआ तथा सूरज मल्लाह निवासी ग्राम पिपरिया को उक्त सजा मिली।
टोल नाका का कैमरा भी रहा आधार
संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि घटना दिनांक 23 मार्च 2022 की रात्रि लगभग 9:00 बजे जब फरियादी अपनी मोटरसाइकिल से नरसिंहपुर से सामान खरीद कर अपने घर उसरी जा रहा था तब लाल पुल के पास आरोपीयो द्वारा एक राय होकर फरियादी की मोटरसाइकिल रोककर उसके साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल तथा 5000 रूपए नगद तथा उसकी मोटरसाइकिल लूट कर भाग गए थे फरियादी सुंदरलाल निवासी उसरी की रिपोर्ट एवं उसके द्वारा की पहचान किए जाने तथा मामले मे में गवाही एवं गवाही में प्रस्तुत टोल नाके के वीडियो के आधार पर न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई ।