किसानों के लिए आ गई गेहूं बेचने के पंजीयन की तारीख
नरसिंहपुर। बृजेश शर्मा । समर्थन मूल्य पर गेहूं देने के लिए किसान 5 फरवरी से 1 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। किसान पंजीयन की व्यवस्था हो को सहज और सरल बनाने के लिए प्रशासनिक तौर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों , सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं के द्वारा अपने दफ्तरों में पंजीयन के स्थापित किए जाएंगे । जहाँ किसान निशुल्क पंजीयन करा सकेंगे।
रबी विपणन वर्ष 2024 - 25 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की व्यवस्थाएं तय कर दी गई हैं । पंजीयन कार्य को लेकर एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों के द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन के लिए 50 रु का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे अधिक पैसा पंजीयन केंद्र नहीं ले सकेंगे। वह भी ऐसे केन्द्रों को अनुमति खाद्य आपूर्ति नियंत्रण विभाग से पंजीयन कार्य की अनुमति लेना होगी ।
पंजीयन के लिए किसानों से कहा गया है कि वह अपने बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराएं। ऐसे खाते माने नहीं होंगे जो अक्रियाशील हों, जनधन खाते हों या संयुक्त बैंक खाते । किसानों को अपने आधार नम्बर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर भी लिंक कराना होगा। इसे अपडेट रखने कहा गया है। विभिन्न तहसीलों में आधार पंजीयन केंद्र को भी इसके लिए क्रियाशील रखा जाएगा ताकि किसान आसानी से मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट करा सके। खास बात यह है कि ऐसे किसान जिन्होंने खेती सिकमी पर ली है, बटाईदार हैं, कोटवार व वन पट्टेधारी हैं, उनके लिए पंजीयन की व्यवस्था सहकारी समिति या फिर सहकारी विपणन संस्थाओं के द्वारा स्थापित पंजीयन केंद्रों पर ही हो सकेगी ।
पंजीयन के साथ किसान उपार्जन केंद्र ,तारीख ,टाइम के स्लॉट का चयन कर सकेंगे। किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस मिलेगा जिसके अनुसार किसान उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेच सकेगें।
पंजीयन के लिए बैंक शाखाओं को भी निर्देशित किया गया है कि वह आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए किसानों के साथ समन्वय पूर्वक कार्य करें । पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन भी कराना अनिवार्य किया गया है। वेरिफिकेशन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। किसान केंद्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य जिसमें पिता, भाई, पति या पुत्र शामिल है उसे भी नामित कर सकेंगे। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरीफिकेशन कराया जाएगा । आधार केंद्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही नामित व्यक्ति फसल विक्रय कर सकेंगे।
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